कृषि यंत्र सब्सिडी योजना 2025 किसानों के लिए सरकार द्वारा चलाई गई एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत किसानों को आधुनिक कृषि उपकरणों की खरीद पर 40% से 80% तक की सब्सिडी दी जाती है। इससे किसानों को कम लागत में अपनी कृषि उत्पादन क्षमता बढ़ाने का अवसर मिलता है। इस लेख में योजना का विस्तृत विवरण, आवेदन प्रक्रिया, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज और लेटेस्ट अपडेट्स प्रस्तुत किए जा रहे हैं।
Krishi Yantra Subsidy Yojana 2025
कृषि यंत्र सब्सिडी योजना का मकसद किसानों की आय बढ़ाना और कृषि को आधुनिक बनाना है। इसके तहत किसान ट्रैक्टर, सीडर, थ्रेशर, मल्चर, डिस्क प्लाउ आदि यंत्रों को कम कीमत में प्राप्त कर सकते हैं, जिससे फसल उत्पादन बेहतर होता है। योजना खासतौर पर लघु, सीमांत, महिला, SC, ST किसानों को प्राथमिकता देती है।
प्रमुख लाभ
- कृषि यंत्रों की खरीद पर 40% से 80% तक सब्सिडी
- आधुनिक कृषि उपकरण उपलब्ध होने से श्रम की बचत और उत्पादन में वृद्धि
- महिला, SC/ST तथा सीमांत किसानों को अतिरिक्त सब्सिडीyoutube
- फसल की गुणवत्ता और उपज में सुधार
पात्रता शर्तें
कृषि यंत्र सब्सिडी योजना के लिए आवेदन करने हेतु निम्नलिखित पात्रता आवश्यक है
- आवेदक किसान का नाम भूमि रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए।
- ट्रैक्टर-संचालित यंत्र खरीदने हेतु ट्रैक्टर की आरसी किसान के नाम होनी जरूरी।
- पिछले 3 या 5 वर्षों में उसी यंत्र पर अनुदान का लाभ नहीं लिया होना चाहिए।
- एक वित्त वर्ष में अधिकतम तीन अलग-अलग उपकरणों पर सब्सिडी का लाभ लिया जा सकता है।
सब्सिडी की दर
नीचे तालिका के माध्यम से विभिन्न राज्य, श्रेणी और यंत्र के अनुसार सब्सिडी विवरण प्रस्तुत है:
राज्य/वर्ग | सब्सिडी दर | सब्सिडी सीमा | लागू यंत्र |
---|---|---|---|
आम किसान (राजस्थान) | 40% | अधिकतम ₹18,000 | थ्रेशर, सीड ड्रिल आदि |
SC/ST/महिला/सीमांत किसान (राज.) | 50% | अधिकतम ₹25,000 | सभी सूचीबद्ध यंत्र |
मध्यप्रदेश | 40% – 50% | लागत मूल्य का 50% | टॉप 15 कृषि यंत्र |
उत्तरप्रदेश, अन्य राज्य | 50% – 80% | — | सभी प्रमुख यंत्र |
आवश्यक दस्तावेज
आवेदन के लिए निम्न दस्तावेजों की जरूरत होगी :
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- भूमि दस्तावेज/बी-1 प्रति/जमाबंदी (भूमि स्वामित्व प्रमाण)
- बिजली कनेक्शन प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- ट्रैक्टर पंजीकरण प्रमाणपत्र (ट्रैक्टर चालित यंत्र हेतु)
- संबंधित यंत्र हेतु नियत डिमांड ड्राफ्ट राशि (जैसे ₹4500 से ₹5500, यंत्र के प्रकार अनुसार)
आवेदन प्रक्रिया
कृषि यंत्र सब्सिडी योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया काफी आसान है और अधिकांश राज्यों ने इसे ऑनलाइन उपलब्ध कराया है :
आवेदन के मुख्य कदम
- किसान अपने राज्य के कृषि विभाग या विशेष पोर्टल (जैसे, ई-क्रषि यंत्र अनुदान/राज किसान साथी) पर रजिस्टर करें।
- सुविधासंपन्न किसान स्वयं ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं; अन्य किसान ई-मित्र, कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या अन्य सहायता केंद्र का उपयोग कर सकते हैं।
- आवश्यक दस्तावेज़ और यंत्र के लिए नियत डिमांड ड्राफ्ट जमा करें।
- यंत्र चयन के बाद ऑफिशियल डीलर से खरीद हेतु अप्लाई करें।
- आवेदन पत्र जमा होने के बाद सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा यंत्र का भौतिक सत्यापन होगा।
- सत्यापन उपरांत सब्सिडी की राशि सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
संक्षिप्त बिंदु
- आवेदन ऑनलाइन मोड पर आधारित है।
- डिमांड ड्राफ्ट फीस यंत्र के प्रकार अनुसार जमा करनी होती है (₹4500 से ₹5500)।
- किसानों के चयन के बाद लक्ष्य निर्धारण एवं लॉटरी की सूचना प्रकाशित की जाती है (विशेषकर मध्यप्रदेश में)।
- आवेदन की आखिरी तारीख सितंबर 2025 है.
सब्सिडी के लिए योग्य कृषि यंत्र
नीचे उन कृषि उपकरणों की सूची है, जिन पर सब्सिडी दी जा रही है :
- हैप्पी सीडर
- सुपर सीडर
- स्मार्ट सीडर
- मल्चर/श्रेडर
- जीरो टिल सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल
- डिस्क प्लाऊ
- मल्टी क्रॉप थ्रेशर
- बेलर, हे रेक
- स्ट्रॉ रेक, स्लेशर
ताजा अपडेट्स (सितंबर 2025)
- मध्यप्रदेश में टॉप 15 कृषि यंत्रों पर आवेदन के लिए ऑनलाईन पोर्टल चालू है और लक्ष्य निर्धारण के बाद लॉटरी द्वारा चयन किया जा रहा है
- राजस्थान सरकार ने 2025 में सामान्य किसानों के लिए 40% सब्सिडी (₹18,000 तक) तथा SC/ST/महिला/सीमांत किसानों के लिए 50% (₹25,000 तक) की सब्सिडी तय की है.
- कृषि यंत्रों की सूची और सब्सिडी दर राज्य के कृषि विभाग द्वारा समय-समय पर अपडेट की जा रही है.
- आवेदन की अंतिम तिथि सितंबर 2025 है, आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है.
निष्कर्ष
कृषि यंत्र सब्सिडी योजना किसानों के लिए एक सशक्त साबित हो रही है, जिससे उनकी खेती आधुनिक हो रही है और उत्पादन में भी वृद्धि हो रही है। योजना के लिए पात्रता, दस्तावेज़, आवेदन प्रक्रिया और सब्सिडी दर राज्य अनुसार थोड़ी भिन्न हो सकती है, लेकिन सभी किसानों को सरकार का लाभ लेने के लिए समय पर आवेदन ज़रूर करना चाहिए। कृषि यंत्रों के चयन, डिमांड ड्राफ्ट और भौतिक सत्यापन संबंधित सभी जानकारी अपने राज्य के कृषि विभाग या पोर्टल पर समय-समय पर देखें।